16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Action में इनकम टैक्स : Foreign में अवैध संपत्ति रखने वालों के खिलाफ शुरू किया Big Campaign

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने भारतीयों के विदेशों में जमा अवैध धन तथा संपत्ति से संबद्ध मामलों की जांच के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है. विभाग ऐसे मामलों में कड़ी आपराधिक कार्रवाई के लिए कालाधन निरोधक कानून का उपयोग कर सकता है. अधिकारियों ने कहा कि विभाग अन्य देशों के कर […]

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने भारतीयों के विदेशों में जमा अवैध धन तथा संपत्ति से संबद्ध मामलों की जांच के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है. विभाग ऐसे मामलों में कड़ी आपराधिक कार्रवाई के लिए कालाधन निरोधक कानून का उपयोग कर सकता है. अधिकारियों ने कहा कि विभाग अन्य देशों के कर विभागों के साथ मिलकर विदेशों में हजारों भारतीयों द्वारा जमा कालाधन तथा खरीदी गयी संपत्ति की जांच कर रहा है.

इसे भी पढ़ें : कालाधन, भ्रष्टाचार को खत्म करना मेरी प्राथमिकता : नरेंद्र मोदी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने इस कदम की पुष्टि की, लेकिन इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि कर अधिकारी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) तथा अन्य स्रोतों से विदेशों में हुए लेन-देन के महत्वपूर्ण ब्योरों के साथ ऐसे मामलों पर काम कर रहे हैं और यह कालाधन के खिलाफ एक बड़ा समन्वित प्रयास का हिस्सा है. कई मामलों में लोगों को नोटिस जारी कर सौदों के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है.

अधिकारियों के अनुसार, ऐसे कई मामलों में नामी और चर्चित लोग शामिल हैं. कई उच्च नेटवर्थ वाले लोग जांच के घेरे में हैं. हालांकि, नये कालाधन निरोधक कानून के तहत केवल उन्हीं मामलों में आपराधिक कार्रवाई होगी, जो आयकर रिटर्न में कर अधिकारियों के समक्ष नहीं आया या कर चोरी के इरादे से किये गये. सरकार ने नया कानून-कालाधन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिनियम, 2015 का अधिरोपण लाया है.

नया कानून विदेशों में खरीदी गयी अवैध संपत्ति से जुड़े मामलों से संबद्ध है. इस नये कानून के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति और आमदनी पर 120 फीसदी कर और जुर्माना का प्रावधान है. इसके अलावा, इसमें 10 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें