बिनानी सीमेंट मामले में डालमिया भारत समूह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिनानी सीमेंट के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले को चुनौती देने वाली डामलिया भारत समूह की कंपनी की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. एनसीएलएटी ने अल्ट्राटेक सीमेंट को कर्ज संकट से जूझ रही बिनानी सीमेंट के अधिग्रहण की अनुमति दी थी. इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 19, 2018 7:20 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिनानी सीमेंट के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले को चुनौती देने वाली डामलिया भारत समूह की कंपनी की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. एनसीएलएटी ने अल्ट्राटेक सीमेंट को कर्ज संकट से जूझ रही बिनानी सीमेंट के अधिग्रहण की अनुमति दी थी. इस फैसले के खिलाफ डालमिया समूह की एक कंपनी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

इसे भी पढ़ें : NCLT से बिनानी सीमेंट को मिली राहत, सौहार्दपूर्ण तरीके से बिक्री विवाद सुलझाने का आदेश

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने न्यायाधिकरण के पिछले सप्ताह के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी की 7,950.34 करोड़ रुपये की संशोधित बोली को मंजूरी देते हुए बिनानी सीमेंट के अधिग्रहण की अनुमति दी थी. पीठ ने कहा कि एनसीएलएटी का आदेश में किसी तरह की कमी नहीं है.

उल्लेखनीय है कि एनसीएलएटी ने बिनानी सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक की समाधान योजना को मंजूरी दी थी और डालमिया भारत के राजपूताना प्रॉपर्टीज की समाधान योजना को भेदभावपूर्ण एवं असंतुलित करार देते हुए खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत का यह फैसला एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ राजपूताना प्रॉपर्टीज की याचिका पर आया है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version