नयी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ग्राहक के खाते में काफी बकाया होने के बावजूद उन्हें अनिवार्य रूप से मासिक रिचार्ज के लिए कहने पर नाराजगी जतायी है. ट्राई ने कंपनियों से कहा है कि ऐसे ग्राहक जिनके खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध है, मासिक अवधि बीतने के बावजूद उनके कनेक्शन तुरंत बंद नहीं करें.
दूरसंचार नियामक ने उपभोक्ताओं को सेवा जारी रखने के लिए अनिवार्य तौर पर रिचार्ज कराने का संदेश भेजने को लेकर सेवा प्रदाताओं की जमकर खिंचाई की. कई उपभोक्ताओं ने इस तरह के संदेश प्राप्त होने की शिकायत ट्राई से की थी. इन उपभोक्ताओं ने कहा है कि उनके प्रीपेड खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद उन्हें इस तरह के संदेश प्राप्त हो रहे हैं.
ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, टैरिफ और प्लान को लेकर हम आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं. लेकिन खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद अगर लोगों से कहा जा रहा है कि उनकी सेवाएं काट दी जाएंगी तो ये सही नहीं है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सेवा प्रदाताओं को मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये.
ट्राई ने इस सप्ताह की शुरुआत में सेवा प्रदाताओं से बात की और वर्तमान में वह इस पूरे मुद्दे को देख रहा है. इसी बीच उसने सेवा प्रदाताओं को स्पष्ट रूप से उपभोक्ताओं को यह बताने का निर्देश दिया है कि उनका मौजूदा प्लान कब खत्म हो रहा है. साथ ही उपभोक्ताओं को न्यूनतम रिचार्ज सहित अन्य विकल्पों के बारे में भी साफ तौर पर जानकारी देने का निर्देश दिया गया है. उसने सभी सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं को तत्काल मोबाइल संदेश के जरिये जानकारी देने को कहा है.
ट्राई ने कहा है कि इसमें 72 घंटे से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए. ट्राई ने सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है, इस अवधि तक ऐसे उपभोक्ता जिनके प्रीपेड अकाउंट में न्यूनतम रिचार्ज के बराबर राशि है, उनकी सेवाएं नहीं काटी जानी चाहिए. गौरतलब है कि मुकेश अंबानी वाली रिलायंस जियो से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण अन्य दूरसंचार कंपनियां राजस्व और उपभोक्ताओं की संख्या में कमी से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रही हैं. यही कारण है कि दो प्रमुख सेवा प्रदाताओं भारती एयरटेल और वोडाफोन ने हाल में न्यूनतम मासिक रिचार्ज को अनिवार्य बनाने का ऐलान किया था.
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