Loading election data...

स्नैपडील के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर अब कोर्इ ग्राहकों को नहीं लगा पायेगा चूना, दिल्ली हार्इकोर्ट ने लगायी रोक

नयी दिल्ली : दिल्ली हार्इकोर्ट ने विभिन्न इकाइयों द्वारा ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति जेआर मिढा ने स्नैपडील के वकील का पक्ष सुनने के बाद इस संबंध में अंतरिम आदेश दिया. स्नैपडील के वकील ने आरोप लगाया था कि कई लोग और इकाइयां फर्जी योजनाएं चलाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2018 1:36 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली हार्इकोर्ट ने विभिन्न इकाइयों द्वारा ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति जेआर मिढा ने स्नैपडील के वकील का पक्ष सुनने के बाद इस संबंध में अंतरिम आदेश दिया. स्नैपडील के वकील ने आरोप लगाया था कि कई लोग और इकाइयां फर्जी योजनाएं चलाने और ग्राहकों को चूना लगाने के लिए ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस का दुरूपयोग कर रही हैं. अदालत ने कहा कि वह मानती है कि इस मामले में एकतरफा रोक लगाने की जरूरत है.

इसे भी पढ़ेंः स्नैपडील को खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट ने की 95 करोड़ डाॅलर तक की नयी पेशकश

इसके साथ ही, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख आठ जनवरी तक प्रतिवादियों पर ई-कॉमर्स कंपनी की तरह या उस कंपनी से खुद को संबद्ध दिखाते हुए गतिविधियां और कारोबार करने पर रोक लगा दी. अदालत ने उन इकाइयों को नोटिस भी जारी किया है, जिन पर उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने का आरोप है. इन इकाइयों को आठ जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

स्नैपडील का संचालन करने वाली मेसर्स जैसपर इंफोटेक प्रा लिमिटेड ने अपनी याचिका में फर्जी योजनाएं चलाने वाले और इसके लिए ब्रांड के नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है. याचिका में कहा गया है कि घोटालेबाज इकाइयां जनता का भरोसा जीतने के लिए उनकी वेबसाइट के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं और झूठे वादों का लालच देकर उनसे पैसा भुगतान करने को कह रही हैं.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version