नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को हुई 31वीं बैठक में विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों में कटौती की गयी है. लोगों को यह जानना भी बेहद जरूरी है कि जीएसटी परिषद ने रोजमर्रा की किन-किन चीजों पर जीएसटी की दरों में कितनी कटौती की और उसका बोझ उपभोक्ताओं की जेबों पर कितना पड़ेगा.
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सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल, जीएसटी की दरों में कटौती से देश के लोगों को भले ही राहत मिल गयी हो, लेकिन बिहार-झारखंड में गरीब-गुरबा का अहम खाद्य पदार्थ पर भी लोगों को टैक्स देना होगा. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, शनिवार को संशोधित दरें गजट अधिसूचना जारी किये जाने के बाद लागू होंगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि संशोधित दरें पहली जनवरी, 2019 से लागू होंगी. जीएसटी परिषद के फैसले के अनुसार जीएसटी की नयी दरें कुछ इस प्रकार हैं….
28 फीसदी से 18 फीसदी के दायरे में लायी गयी वस्तुएं…
- वाहनों की पुली
- ट्रांसमिशन सॉफ्ट
- क्रैंक
- गेयर बॉक्स
- 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी
- पुराने या रीट्रिडेड न्यूमेटिक रबर के टायर
- लिथियम ऑयन बैटरी वाले पावर बैंक
- डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर
- वीडियो गेम से जुड़े उपकरण एवं खेल में इस्तेमाल में लाये जाने वाले अन्य सामान
28 फीसदी से 5 फीसदी के दायरे में लायी गयी वस्तुएं…
- दिव्यांगों केलिए बनाए जाने वाले वाहनों के कल-पुर्जे
18 फीसदी से 5 फीसदी के दायरे में लायी गयी वस्तुएं…
- संगमरमर के दाने
12 फीसदी से 5 फीसदी के दायरे में लायी गयी वस्तुएं…
- प्राकृतिक कॉर्क
- हाथ की छड़ी
- फ्लाई एश से बने ब्लॉक
12 फीसदी से शून्य के दायरे में लायी गयी वस्तुएं…
- संगीत से जुड़ी किताबें
5 फीसदी से शून्य
- कच्ची, पकी या उबली हुईं सब्जियां
- फ्रोजेन
- ब्रांडेड रासायनों के जरिये संरक्षित खाने लायक डिब्बाबंद सब्जियां
जिन वस्तुओं पर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है…
- नामांकित एजेंसियों द्वारा सोने के आभूषण के निर्यातकों को सोने की आपूर्ति
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सरकारी अधिकारियों के मिले उपहारों की नीलामी से सरकार को प्राप्त होने वाली राशि
- सार्वजनिक उद्देश्यों या परोपकार के लिए उपहारों की नीलामी से प्राप्त धन का इस्तेमाल
- कस्टम संधियों के तहत अस्थायी रूप से आयातित निजी वाहन
किस पर कितनी जीएसटी
- सत्तू या सतुआ पर जीएसटी लागू
- जूते-चप्पल पर उनके सौदे के मूल्य के आधार पर (5 या 18 फीसदी) जीएसटी
- फ्लैक्जिबल इंटरमेडियट बल्क कंटेनर पर अब केवल 12 फीसदी की जीएसटी, यह पहले मूल्य के अनुसार 5 फीसदी 12 फीसदी था.
- अक्षय ऊर्जा के उपकरणों और उनके विनिर्माण पर 5 फीसदी जीएसटी
- अक्षय ऊर्जा के उपकरणों और उनके विनिर्माण संयंत्रों में इस्तेमाल में लायी जाने वाली अन्य वस्तुओं या सेवाएं जीएसटी
- नोजल, लैटरल और अन्य उपकरणों के साथ आने वाली स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 12 फीसदी की जीएसटी
- रिग, टूल और स्पेयर को काम के लिए ले जाने पर जीएसटी नहीं लगेगा बशर्ते उन्हें आगे और आपूर्ति के लिए न ले जाया जा रहा हो
- खोई की गत्तों पर 12 फीसदी की जीएसटी
- तेल शोधन कंपनियों/फ्रैक्शनर द्वारा थोक में तेल विपणन कंपनियों को घरेलू इस्तेमाल की बॉटलिंग के लिए आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी गैस पर 5 फीसदी की रियायाती दर से जीएसटी
- पशु, कुक्कुट, मछली के चारों पर जीएसटी लागू नहीं है, फिर भी उनमें इस्तेमाल की जाने वाली फिश मिल, मीट बोन मील, भूसा, शार्प, खली आदि पर ये छूट लागू नहीं
- पॉलीप्रोपोलिन के बुने और गैर-बुने थैले पर 18 प्रतिशत की जीएसटी
- लुग्दी बनाने में काम आने वाले लकड़ी के लट्ठों पर 18 फीसदी की जीएसटी
- टर्बो चार्जर (कोड 8414) पर कर की दर 5 नहीं, बल्कि 18 फीसदी है
- कढ़ाई वाले या फीते लगे थ्रीपीस सूट को कपड़े की श्रेणी में रखा जायेगा
- कढ़ाई वाले या फीते लगे थ्रीपीस सूट पर 5 फीसदी की जीएसटी वसूली जायेगी
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