Registered traders ध्यान दें! सरकार ने अधिसूचित किये सालाना GST रिटर्न दाखिल करने वाला फॉर्म

नयी दिल्ली : सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सालाना रिटर्न दाखिल करने के लिए नये फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को इस फॉर्म को 30 जून, 2019 तक जमा कराना है. इस वार्षिक रिटर्न फॉर्म में कंपनियों को 2017-18 के वित्त वर्ष की बिक्री, खरीद और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 1, 2019 9:21 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सालाना रिटर्न दाखिल करने के लिए नये फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को इस फॉर्म को 30 जून, 2019 तक जमा कराना है. इस वार्षिक रिटर्न फॉर्म में कंपनियों को 2017-18 के वित्त वर्ष की बिक्री, खरीद और इनपुट (साधन) कर क्रेडिट (आईटीसी) लाभ के एकीकृत विवरण भी देने होंगे.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 31 दिसंबर 2018 को जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी को अधिसूचित किये. एसटीआर-9 सामान्य करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म है, जबकि जीएसटीआर-9ए कंपोजिशन वाले करदाताओं के लिए है. जीएसटीआर-9 सी में आंकड़ों के मिलान का विवरण देना होगा.

व्यापार और उद्योग संगठनों ने जीएसटी के सालाना रिटर्न फॉर्म को लेकर कई आपत्तियां दी थीं. इसे पिछले साल सितंबर में अधिसूचित किया गया था. इन आपत्तियों के बाद सीबीआईसी ने नये फॉर्म अधिसूचित किये हैं. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के भागीदार रजत मोहन ने कहा कि यह निराशा की बात है कि इनमें सिर्फ मामूली संशोधन किये गये हैं और अन्य सभी मांगों को खारिज कर दिया गया.

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