CBIC ने अपने गोदामों में सामान रखने और निकालने के नियमों को चौथी बार टाला

नयी दिल्ली : सीमा शुल्क विभाग ने अपने गोदामों में माल रखने और निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग के नियमों को लागू करने का काम एक बार फिर टाल दिया है. नियमों के क्रियान्वयन को चौथी बार आगे बढ़ाया गया है. नये कार्यक्रम के अनुसार, वस्तु की ई-सीलिंग के नियम एक जनवरी, 2019 से लागू […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 2, 2019 4:40 PM

नयी दिल्ली : सीमा शुल्क विभाग ने अपने गोदामों में माल रखने और निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग के नियमों को लागू करने का काम एक बार फिर टाल दिया है. नियमों के क्रियान्वयन को चौथी बार आगे बढ़ाया गया है. नये कार्यक्रम के अनुसार, वस्तु की ई-सीलिंग के नियम एक जनवरी, 2019 से लागू होने थे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमाशुल्क विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त को पत्र लिखकर ई-सीलिंग के नियमों को लागू करने को फिलहाल के लिए टाल दिया है.

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सीबीआईसी ने कहा कि निदेशक मंडल ने इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग नियमों के क्रियान्वयन को फिलहाल आगे बढ़ाने का फैसला किया है. सीमाशुल्क विभाग ने पिछले साल जून में यह फैसला लिया था कि गोदामों में सामान रखने और निकालने के लिए उस पर रेडियो-आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) वाली सीलिंग की जरूरत होगी. ई-सीलिंग के नियम सबसे पहले 15 अगस्त, 2018 से प्रभावी होने थे, जिसे बढ़ाकर पहले एक अक्टूबर 2018 किया गया. फिर एक नवंबर, 2018 और उसके बाद एक जनवरी, 2019 किया गया.

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