नयी दिल्ली : गैर-कानूनी जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2018′ में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी. ये संशोधन विधेयक पर संसद की समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर करने का प्रस्ताव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि यह विधेयक गरीबों को ठगने वाली गैर-कानूनी जमा योजनाओं के खिलाफ कारगर कार्रवाई के उद्देश्य से लाया जा रहा है. नये संशोधनों से इस विधेयक को और ताकत मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ऐसी योजनाएं चलाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने के प्रावधान हैं.
इसमें बेईमानी से कमाये गये पैसों की उगाही करने के भी पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं. उल्लेखनीय है कि पिछले चार साल में सीबीआई ने पोंजी स्कीम योजनाओं से जुड़े करीब 166 मामले दर्ज किये हैं. इनमें अधिकतर मामले पश्चिम बंगाल और ओडिशा के हैं.
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