11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Rcom के खाते में पड़े हैं 260 करोड़ रुपये, एरिक्सन को भुगतान करने के लिए बैंकों से मांगी मंजूरी

नयी दिल्ली : रिलायंस कम्युनिकेशंस ने गुरुवार को अपने खाते में पड़े 260 करोड़ रुपये दूरसंचार उपकरण बनाने वाली स्वीडन की कंपनी एरिक्सन के खाते में डालने को लेकर बैंकों से तत्काल मंजूरी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के आदेश के ठीक बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है. कोर्ट ने आरकॉम चेयरमैन अनिल […]

नयी दिल्ली : रिलायंस कम्युनिकेशंस ने गुरुवार को अपने खाते में पड़े 260 करोड़ रुपये दूरसंचार उपकरण बनाने वाली स्वीडन की कंपनी एरिक्सन के खाते में डालने को लेकर बैंकों से तत्काल मंजूरी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के आदेश के ठीक बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है. कोर्ट ने आरकॉम चेयरमैन अनिल अंबानी तथा दो अन्य को एरिक्सन का बकाया 550 करोड़ रुपये चुकाने के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर अवमानना का दोषी ठहराया है.

इसे भी देखें : अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, एरिक्सन कंपनी को चुकायें 550 करोड़, अन्यथा जाना पड़ेगा जेल

कोर्ट ने कहा है कि अगर स्वीडन की कंपनी का 453 करोड़ रुपये चार सप्ताह में न चुकाने पर उन्हें तीन माह के लिए जेल भेज दिया जायेगा. कंपनी 118 करोड़ रुपये पहले ही शीर्ष अदालत के पास जमा कर चुकी है. रिलायंस कम्युनिकेशंस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस समूह ने आयकर रिफंड से बैंक खातों में आये 260 करोड़ रुपये सीधे एरिक्सन के खाते में डालने को लेकर अपने कर्जदाताओं से तत्काल मंजूरी देने का आग्रह किया है.

प्रवक्ता ने कहा कि आरकॉम को भरोसा है कि वह एरिक्सन को देने के लिए शेष 200 करोड़ रुपये समय पर जुटा लेगी, ताकि ब्याज समेत पूरा पैसा स्वीडन की कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चार सप्ताह में मिल जाये.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें