नयी दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं करने पर देना बैंक पर दो करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. देना बैंक ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक ने 20 फरवरी 2018 को जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर देना बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
एक अन्य जानकारी में आईडीबीआई बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि, आईडीबीआई बैंक ने कहा कि उसने अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाये हैं, ताकि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति न हो.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.