एक अप्रैल से मिलेगा जीएसटी पंजीकरण छूट की बढ़ी सीमा का लाभ, सरकार ने अधिसूचना की जारी

नयी दिल्ली : सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी में पंजीकरण से छूट के लिए सालाना कारोबार की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये किये जाने के निर्णय को गुरुवार को अधिसूचित किया. इसके तहत यह छूट एक अप्रैल से लागू होगी. इससे छोटे एवं मझोले उद्यमों को लाभ होगा. इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 7, 2019 10:07 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी में पंजीकरण से छूट के लिए सालाना कारोबार की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये किये जाने के निर्णय को गुरुवार को अधिसूचित किया. इसके तहत यह छूट एक अप्रैल से लागू होगी. इससे छोटे एवं मझोले उद्यमों को लाभ होगा. इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयों को एकमुश्त कर (कंपोजीशन) की योजना भी एक अप्रैल से लागू होगी.

इसे साथ ही, सेवा प्रदाता तथा वस्तु एवं सेवा दोनों के आपूर्तिकर्ता जीएसटी की एकमुश्त योजना का विकल्प अपनाने के लिए पात्र हैं और 6 फीसदी की दर से अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से कर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इनपुट कर का लाभ नहीं मिलेगा. वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 10 जनवरी को ये निर्णय किये थे. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, ये निर्णय एक अप्रैल से प्रभावी होंगे. बयान में कहा गया है कि वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण और भुगतान से छूट के लिए दो सीमा है. एक सीमा 40 लाख रुपये और दूसरी सीमा 20 लाख रुपये है. राज्यों के पास एक सीमा अपनाने का विकल्प है. सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए सीमा 20 लाख रुपये तथा विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में सीमा 10 लाख रुपये है.

साथ ही, जीएसटी एक मुश्त योजना के तहत अब 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार वाले कारोबारी आयेंगे, जबकि अब तक यह सीमा 1.0 करोड़ थी. इसके तहत कारोबारियों को एक फीसदी कर देना होता है. यह एक अप्रैल से प्रभावी होगा.

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