मुंबई : रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण को लेकर दो फीसदी की ब्याज सहायता (सब्सिडी) के संदर्भ में बैंकों के लिए नियमों को अधिसूचित किया. केंद्र ने इस योजना को पहले ही मंजूरी दे दी है. रिजर्व बैंक ने कहा कि सात फीसदी की ब्याज दर पर किसानों को तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करने के लिए और ऋण देने वाली संस्थाओं को दो फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज सहायता देने का निर्णय लिया गया है.
एक अधिसूचना में कहा गया है कि इस दो फीसदी की ब्याज सहायता की गणना, किसान के फसली ऋण के वितरण की तारीख से लेकर किसान द्वारा वास्तविक पुनर्भुगतान की तारीख तक या उसके द्वारा निर्धारित ऋण की नियत तिथि, जो भी पहले हो, तक की जायेगी. बशर्ते कि इसका समय अधिकतम एक वर्ष हो.
इस योजना के तहत, तुरंत ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त दो फीसदी ब्याज सहायता दी जायेगी. ऐसे किसानों के लिए अल्पकालिक फसली ऋण की प्रभावी दर चार फीसदी प्रति वर्ष होगी.
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