नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंगलवार को स्वीकृति दी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव एबी पांडे ने समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नये कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा.
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जीएसटी परिषद ने 24 फरवरी की पिछली बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक फीसदी कर दिया था. अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच फीसदी कर दी गयी. नयी दरें एक अप्रैल से लागू होंगी.
जीएसटी परिषद की बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र पर वर्तमान कर ढांचे से नये कर ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों पर और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी. पांडे ने कहा कि नयी आवास परियोजनाओं पर एक अप्रैल से नयी दरें अनिवार्य रूप से लागू होंगी.
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