11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Good News : PAN के साथ AADHAAR लिंक करने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ी

नयी दिल्ली : सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को छह माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है. एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गयी है. यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ायी […]

नयी दिल्ली : सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को छह माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है. एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गयी है. यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ायी है.

सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज जारी वक्तव्य में कहा है, ‘… यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2019 है.’

हालांकि, इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुए आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा. सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की रपटें दिखायी दी हैं कि ऐसे पैन जो कि 31 मार्च तक आधार से नहीं जुड़े होंगे उन्हें अमान्य करार दिया जायेगा. इसके बाद सरकार ने मामले पर विचार करते हुये इन्हें आपस में जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें