लंदन : शराब कारोबारी विजय माल्या को बुधवार को एक और झटका लगा और ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने लंदन में बैंक के अपने एक खाते में जमा धन से संबंधित आदेश को निरस्त करने की उसकी अर्जी को अंतरिम तौर पर अस्वीकार कर दिया. अदालत के इस निर्णय से भारतीय बैंकों के समूह को जमा 2,60,000 पाउंड की राशि से वसूली करने से रोकने का माल्या का प्रयास विफल हो गया है.
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माल्या (63) ब्रिटेन में कई कानूनी लड़ाइयों में उलझा है. हाईकोर्ट के मास्टर डेविड कुक ने व्यवस्था दी कि एसबीआई और अन्य बैंकों के पक्ष में जारी अंतरिम ऋण आदेश कायम रहेगा. इससे भारतीय बैंक माल्या के आईसीआईसीआई यूके में इस खाते पर हाथ रख सकेंगे. हालांकि, इस अपील पर अंतिम आदेश माल्या की लंबित दिवाला याचिका पर सुनवाई के बाद दिया जायेगा. ऐसे में इन खातों में जमा राशि फ्रीज रहेगी.
पिछले साल भारतीय बैंकों के पक्ष में वैश्विक स्तर पर खातों को फ्रीज या उन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था. माल्या के वकीलों ने कई कारण गिनाते हुए इस अंतरिम आदेश को रद्द करने की अपील की थी. उन्होंने दलील दी कि यह माल्या को उचित तरीके से जीवनयापक के खर्च से रोकने का जानबूझकर किया गया प्रयास है.