नये नियमों का उल्लंघन करने वाले केबल टीवी और डीटीएच कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा TRAI
नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने नये नियमों का पालन नहीं करने वाले केबल टीवी और डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सेवा देने वाली कंपनियों को सोमवार को चेतावनी दी. नियामक ने कहा कि जो भी नये शुल्क आदेश तथा नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन करते पाये जायेंगे, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा. ट्राई उन कंपनियों […]
नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने नये नियमों का पालन नहीं करने वाले केबल टीवी और डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) सेवा देने वाली कंपनियों को सोमवार को चेतावनी दी. नियामक ने कहा कि जो भी नये शुल्क आदेश तथा नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन करते पाये जायेंगे, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा. ट्राई उन कंपनियों के मामले में जल्दी ही ग्राहकों के लिए सेवा प्रबंधन तथा अन्य आईटी प्रणाली की ऑडिट भी शुरू करेगा, जो नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं.
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की रुचि तथा हित सर्वोपरि है और उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि जो कंपनियों नियमों का पालन नहीं कर रही, उन्हें उसका परिणाम भुगतना होगा.
शर्मा ने कहा कि हमें ग्राहकों को हो रही असुविधा के बारे में शिकायतें मिली हैं. ये शिकायतें साफ्टवेयर तथा प्रणाली से जुड़ी हैं, जिसे वितरकों ने रखा हुआ है. इससे ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार विकल्प नहीं मिल रहे, जबकि पूरी रूपरेखा का मकसद यही है.
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