नयी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को भारती टेलीमीडिया को निर्देश दिया कि वह प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं के नये नियमों का पालन करे. ट्राई ने कंपनी की विशिष्ट सेवा पेशकश और शिकायत निवारण हेल्पलाइन को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया है.
ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देश के अनुसार, यह डीटीएच सेवाप्रदाता अपने उपयोक्ताओं को उनकी सहमति के बिना फ्री-टू-एयर चैनलों का समूह बिना कोई विकल्प दिये उन्हें मजबूरन उपलब्ध करा रहा है. इसमें न तो उनकी सहमति ली जा रही है और न ही उसमें कोई अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता उपलब्ध करायी जा रही है. यह सब ग्राहकों द्वारा लिये गये चैनलों के अतिरिक्त दिया जा रहा है.
ट्राई ने कहा कि अधिकतर समय ग्राहक भारती टेलीमीडिया के शुल्क मुक्त शिकायत निवारण नंबर पर संपर्क नहीं कर पाते हैं और ना ही अपनी शिकायत उन्हें पहुंचा पाते हैं. ऐसे में प्राधिकरण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारती टेलीमीडिया को निर्देश देता है कि वह उपरोक्त वर्णित मसले का समाधान करे और निर्देश जारी होने की तारीख से पांच दिन के भीतर नये नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट जमा कराये. भारती टेलीमीडिया एयरटेल की डीटीएच इकाई है.
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