नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बैंक लोन धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) वापस लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अनिवासी भारतीय राजीव को सिंगापुर लौटने की अनुमति दे दी जहां वह फिलहाल रहते हैं.
हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष सरकारी अभियोजक नीतेश राणा की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने आरोपी पर अनेक शर्तें लगायीं. राजीव अपना नया यात्रा कार्यक्रम जमा करने और सिंगापुर में अपना पता, संपर्क करने के नंबर और ईमेल देने के बाद ही देश छोड़ सकते हैं. उन्हें भारत में अपने पासपोर्ट और बैंक खातों की प्रतियां भी जमा करने और सिंगापुर के बाहर अपनी यात्राओं की जानकारी ईडी को देने को कहा गया.
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