आपत्ति दूर हुई या नहीं बतायें प्रार्थी : कोर्ट

मामला दारोगा नियुक्ति में अनियमितता दूर करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को दारोगा बहाली में बरती गयी अनियमितता को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों से पूछा कि सरकार की कार्रवाई के बाद आपकी आपत्ति दूर हुई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 18, 2014 5:21 PM

मामला दारोगा नियुक्ति में अनियमितता दूर करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को दारोगा बहाली में बरती गयी अनियमितता को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों से पूछा कि सरकार की कार्रवाई के बाद आपकी आपत्ति दूर हुई या नहीं. इस संबंध में जवाब दाखिल कर अदालत को अवगत कराया जाये. साथ ही मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि दारोगा नियुक्ति के मूल विज्ञापन की शिकायतों को दूर कर दिया गया है. अनियमितता दूर कर दी गयी है. 41 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, जिसमें से 23 प्रार्थी भी शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनमोल तिवारी, सविता कुमारी नायक सहित अन्य ने अलग-अलग याचिका दायर की है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version