Loading election data...

लोकसभा में पेश किया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन संशोधन विधेयक-2019

नयी दिल्ली : लोकसभा में सोमवार को विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया, जिसमें न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की, जो इससे संबंधित अध्यादेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 24, 2019 4:32 PM

नयी दिल्ली : लोकसभा में सोमवार को विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया, जिसमें न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की, जो इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा. यह अध्यादेश पिछली सरकार में लागू किया गया था.

इसे भी देखें : सेज के नियमों में बदलाव कर मोदी सरकार ने अडाणी को पहुंचाया 500 करोड़ रुपये का लाभ, जानिये कैसे…?

लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उक्त विधेयक पेश किया. इस विधेयक के माध्यम से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम-2005 का संशोधन करने का प्रस्ताव है. विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि चूंकि न्याय या अस्तित्व वित्तीय क्षेत्र में प्रचालन निकायों के बहुत ही सामान्य रूप हैं. इसलिए अधिनियम की धारा 2 के खंड फ का संशोधन करना आवश्यक हो गया था.

विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 विशेष आर्थिक जोन संशोधन अध्यादेश 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए है और इसमें इस धारा के खंड फ के संशोधन का उपबंध करता है, जिससे ‘व्यक्ति’ की परिभाषा में ‘न्याय’ या अस्तित्व पद को सम्मिलित किया जा सके. चूंकि, संसद सत्र में नहीं थी और अति आवश्यक विधान बनाया जाना आवश्यक था. इसलिए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड 1 के अधीन विशेष आर्थिक जोन संशोधन अध्यादेश 2019 लागू किया था.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version