नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन-आइडिया से जुड़े एक मामले में दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसेट) के निर्णय के खिलाफ दाखिल सरकारी याचिका पर कंपनी से जवाब देने को कहा है. टीडीसेट ने दूरसंचार विभाग को आदेश दिया है कि कंपनी को उसकी बैंक गारंटी की राशि वापस की जाये. यह राशि करीब 2,100 करोड़ रुपये है.
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस ने केंद्र सरकार की अपील पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये और इस अपील को कोर्ट में दायर ऐसी ही कुछ और अपीलों के साथ लगा दिया. सरकार ने वोडाफोन-आइडिया से एकबारगी स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए बैंक गारंटी मांगते हुए कहा था कि वह इसके बाद ही वह वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय सौदे को मंजूरी देगी. कंपनी ने बैंक गारंटी भर दी पर बाद में सरकार की इस शर्त को टीडीसैट के समक्ष चुनौती भी दे दी. टीडीसैट ने इससे पहले इसी साल दूरसंचार विभाग को कंपनी की बैंक गारंटी वापस करने का अदेश दिया था.
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