Private और फॉरेन बैंकों के प्रमुखों के लिए जल्द ही वेतन के नये नियम जारी करेगा RBI
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक जल्द विदेशी और निजी बैंकों के प्रमुखों के लिए संशोधित वेतन नियम जारी करेगा. केंद्रीय बैंक ने 2012 में निजी और विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यकारियों, पूर्णकालिक निदेशकों और नियंत्रण कामकाज कर्मियों के वेतन के बारे में दिशानिर्देश जारी किये थे. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर व्यवहार और पूर्व के […]
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक जल्द विदेशी और निजी बैंकों के प्रमुखों के लिए संशोधित वेतन नियम जारी करेगा. केंद्रीय बैंक ने 2012 में निजी और विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यकारियों, पूर्णकालिक निदेशकों और नियंत्रण कामकाज कर्मियों के वेतन के बारे में दिशानिर्देश जारी किये थे. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर व्यवहार और पूर्व के अनुभवों के आधार पर रिजर्व बैंक ने इस वेतन नियमों की समीक्षा की और फरवरी, 2019 में परिचर्चा पत्र जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगीं.
रिजर्व बैंक की बृहस्पतिवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि इसको लेकर जो टिप्पणियां मिली हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है और जल्द संशोधित दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे. मौजूदा नियामकीय रूपरेखा को वैश्विक सर्वश्रेष्ठ व्यवहार से जोड़ने के लिए रिजर्व बैंक बैंकों में कामकाज के संचालन पर दिशानिर्देशों का मसौदा भी जारी करेगा.
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बचत बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता और ऐसा नहीं होने पर लगाये जाने वाले जुर्माने की भी समीक्षा करेगा. रिजर्व बैंक प्रतिभूतिकरण और बैंकों के ब्याज दर जोखिम पर भी नियामकीय व्यवस्था को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है.
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