सुबोध कुमार नंदन
इ-नॉमिनेशन से पेंशन फंड का एक्चुरियल वैल्यूएशन भी मिलेगा
पटना : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के लिए नयी सुविधा शुरू की है. इसके तहत इपीएफओ के अंशधारक अब इ-नॉमिनेशन सर्विस का फायदा उठा सकते हैं. इसके जरिये अब अंशधारक देश के किसी कोने से नॉमिनेशन कर पायेंगे. इस नयी सर्विस को सी-डैक ने विकसित किया है.
उसने इ-साइन सुविधा को भी विकसित किया है. इ-नॉमिनेशन के उपलब्ध होने से पेंशन फंड की एक्चुरियल वैल्यूएशन में भी सहायता मिलेगी. इस बात की जानकारी इपीएफओ के अपर केंद्रीय पीएफ आयुक्त (बिहार- झारखंड) राजीव भट्टाचार्या ने प्रभात खबर को विशेष मुलाकात में दी. उन्होंने बताया कि इपीएफओ के सदस्य ‘मेंबर सेवा पोर्टल’ पर अपने अकाउंट में लॉग-इन कर सदस्य इ-नॉमिनेशन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए सुनिश्चित कर लें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) पोर्टल पर एक्टिवेट हो. साथ ही मेंबर सेवा पोर्टल पर अंशधारक का फोटोग्राफ भी अपलोड होना चाहिए.
दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की छूट
भट्टाचार्या ने बताया कि इपीएफओ के प्रावधानों के मुताबिक कोई अंशधारक केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है. लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर व्यक्ति का परिवार (शादीशुदा नहीं) नहीं है, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है.
शादी के बाद यह नॉमिनेशन अमान्य हो जायेगा. अंशधारकों को नॉमिनी का ऑनलाइन नाम दर्ज कराना चाहिए, जो आधार नंबर से लिंक रहेगा. इसके अलावा अंशधारक के निधन के बाद नॉमिनी को अंशधारक के साथ उसके संबंध और मृत्यु का प्रमाणपत्र देना होगा.
भट्टाचार्या ने बताया कि इसके लिए सबसे पहले अंशधारक को इपीएफओ के अधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और लॉग इन करना होगा. यहां पर अंशधारक को यूएएन पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा. इसके बाद यहां ऊपर टैब में व्यू का ऑप्शन मिलेगा. यहां क्लिक करके प्रोफाइल पर जाना होगा. इ-नॉमिनेशन लिंक पर जाएं. नॉमिनी का नाम डालें. परिवार है, तो परिवार की जानकारी डालें. यहीं पर उनकी स्कैन की हुई फोटो भी अपलोड करनी होगी.
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