नयी दिल्ली: सुप्रीम कोट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को तिहाड जेल में ही अपनी संपति के खरीददारों से मिलने की इजाजत दे दी है. इसके लिए सहाराश्री के लिए जेल के अंदर एक कान्फ्रेंस हॉल बनाया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने संब्रत राय को पांच अगस्त से 15 अगस्त तक का समय दिया है. इस बीच वे अपने लंदन और न्यूयार्क स्थित होटलों को बेचने की जुग्गत भिडायेंगे.
न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार से 4 अगस्त तक जेल को कॉन्फ्रेंस रूम में तब्दील करने के लिए अधिसूचना जारी करने को कहा, ताकि राय और जेल में बंद सहारा के दो अन्य निदेशक न्यूयॉर्क और लंदन में होटलों के संभावित खरीदारों के साथ 10 कामकाजी दिनों के लिए सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक बातचीत करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें. इस के लिए गृह सचिव, दिल्ली जेल में एक अस्थायी सम्मेलन कक्ष बनाने की अधिसूचना 4 अगस्त जक जारी करेंगे.
तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल की स्वीकृति
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा प्रमुख के साथ बातचीत के वक्त दो सचिव स्तर के और एक तकनीकी कर्मचारी को मौजूदगी की अनुमति है. लेकिन ये रात में वहां नहीं ठहर सकते. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहारा को कॉन्फ्रेंस रूम की वाई-फाई सुविधा और एसटीडी, आईएसडी सुविधा के साथ लैंडलाइन फोन जैसे अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए बिल भरना होगा. उन्हें एक मोबाइल फोन, कंप्यूटर-डेस्क टॉप और लैपटॉप और प्रिंटर रखने की भी अनुमति दी गई.
खरीददारों को गुजरना होगा सामान्य सुरक्षा जांच से
शीर्ष अदालत ने कहा कि संभावित खरीदारों, अतिथियों का नाम पहले से बताना होगा और उन्हें सामान्य सुरक्षा जांच यथा जामा तलाशी और अन्य नियमों और व्यवस्थाओं से गुजरना होगा.शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने अपने अंतरिम जमानत के लिए बांड पैसे जुटाने के प्रयास में संभावित खरीदारों के साथ अपने अपतटीय और घरेलू संपत्ति की बिक्री के लिए बातचीत करने के लिए 10 दिनों के काम के लिए तिहाड़ जेल में सम्मेलन कक्ष का उपयोग करने की अनुमति दी.
जमानत के लिए जुटाना है 10 हजार करोड
सहारा प्रमुख को दस दिनों के अंदर अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर 10 हजार करोड रुपये जुटाने हैं. सेबी ने सहारा पर निवेशकों के 20 हजार करोड रुपये हडपने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए सहारा प्रमुख को 10 हजार करोड रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है.
इसपर सहारा प्रमुख ने अपने संपत्तियों के बिक्री के लिए अदालत में जमानत याचिका दी थी. याचिका में कहा गया था कि वे जेल से बाहर जायेंगे तभी तो खरीददारों से मिलकर अपनी संपत्ति बेच पायेंगे. ऐसे में कोटे ने कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जायेगी, लेकिन संपत्ति बिक्री के लिए वे पुलिस के मौजूदगी में खरीददारों से मिल सकेंगे. इसी के तहत शुक्रवार को कोर्ट ने सहाराश्री को जेल के अंदर ही कांफ्रेंस हॉल में संपत्ति के खरीददारों से मिलने की इजाजत दी है.
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