मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्र के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स को ‘जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला’ यानी विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है. बैंक की ओर से इस बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है. चोकसी और उसकी कंपनी को 332 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने का नोटिस भी भेजा गया है.
सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में फरवरी, 2018 में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था. हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा चोकसी इस घोटाले के सूत्रधार हैं. इन दोनों ने बैंक की दक्षिण मुंबई की ब्रैडी हाउस शाखा के जरिये पीएनबी को 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था. सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, यूनाइटेड बैंक ने कंपनी और चोकसी को जून तिमाही से जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित कर दिया.
बैंक ने कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए कई बार नोटिस भेजा था. नोटिस के बावजूद कर्ज अदा नहीं किये जाने के बाद बैंक ने यह कदम उठाया है. चोकसी के अलावा उसकी पत्नी प्रीति चोकसी और गीतांजलि जेम्स के निदेशकों को भी बैंक की ओर से नोटिस दिया गया है. यूनाइटेड बैंक ने आभूषण विनिर्माण और निर्यात कंपनी को 331.85 करोड़ रुपये की ऋण की सीमा मंजूर की थी.
बैंक ने मार्च, 2018 में कंपनी के खाते को गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित किया था. इससे पहले इसी साल एक अन्य सरकारी बैंक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने चोकसी और नीरव मोदी को जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित किया था.
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