मैकडोनाल्ड के पूर्व भागीदार विक्रम बख्शी ने विदेश यात्रा की छूट की अर्जी वापसी ली

नयी दिल्ली : मैकडोनाल्ड के पूर्व भागीदार विक्रम बख्शी ने विदेश जाने की अनुमति संबंधी अपनी याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से शुक्रवार को वापस ले ली. हालांकि, एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने विक्रम की पत्नी मधुरिमा बख्शी को थाईलैंड में एक पारिवारिक समारोह में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 25, 2019 10:36 PM

नयी दिल्ली : मैकडोनाल्ड के पूर्व भागीदार विक्रम बख्शी ने विदेश जाने की अनुमति संबंधी अपनी याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से शुक्रवार को वापस ले ली. हालांकि, एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने विक्रम की पत्नी मधुरिमा बख्शी को थाईलैंड में एक पारिवारिक समारोह में जाने के लिए यात्रा की अनुमति दे दी है. वह नौ नवंबर तक वापस आयेंगी. इससे पहले 23 अक्टूबर को अपीलीय न्यायाधिकरण ने बख्शी और उनकी पत्नी मधुरिमा बख्शी को विदेश यात्रा पर जाने के लिये 5-5 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था.

पीठ ने कहा था कि आपने धोखाधड़ी की है. आपने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के आदेश का उल्लंघन किया है. बख्शी के वकील ने सुनवाई के दौरान विदेश यात्रा संबंधी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और अपीलीय न्यायाधिकरण से बख्शी की पत्नी को यात्रा पर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, क्योंकि उनके पास कोई शेयर नहीं है.

एनसीएलएटी ने इसकी अनुमति देते हुए कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम मधुरिमा बख्शी को शादी में जाने के लिए थाईलैंड की यात्रा की अनुमति देते हैं. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) ने इस कदम का विरोध जताते हुए दलील दी कि कुछ वित्तीय शर्तें लगाई जानी चाहिए. हुडको ने बख्शी पर 195 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली का दावा किया है. हालांकि, एनसीएलएटी ने इस दलील को खारिज कर दिया. एनसीएलएटी ने 18 सितंबर के एक आदेश में अनुमति के बिना बख्शी को विदेश यात्रा जाने से रोक दिया था.

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