यात्रा सेवा कंपनी Thomas Cook कंज्यूमर फोरम ने ठोका जुर्माना, जानिये क्यों…?

मुंबई : महाराष्ट्र के एक उपभोक्ता शिकायत मंच ने यात्रा से जुड़ी सेवाएं देनी वाली कंपनी थॉमस कुक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार गतिविधियां अपनाने के लिए एक ग्राहक को चार लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. कंपनी ने अनंत कोरडे नाम के व्यक्ति को उसकी यूरोप की यात्रा रद्द […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 26, 2019 10:09 PM

मुंबई : महाराष्ट्र के एक उपभोक्ता शिकायत मंच ने यात्रा से जुड़ी सेवाएं देनी वाली कंपनी थॉमस कुक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार गतिविधियां अपनाने के लिए एक ग्राहक को चार लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. कंपनी ने अनंत कोरडे नाम के व्यक्ति को उसकी यूरोप की यात्रा रद्द करने पर रिफंड देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया. यह मामला साल 2014 का है.

कोरडे ने अपने पूरे परिवार के साथ यूरोप की यात्रा के लिए 9,40,138 लाख रुपये का यात्रा पैकेज लिया था. अग्रिम राशि के रूप में 2,50,000 रुपये का भुगतान भी किया. यात्रा 28 मई, 2014 को शुरू होनी थी. शिकायतकर्ता ने कहा कि वह लंदन से पेरिस के लिए यूरोस्टार ट्रेन से यात्रा करना चाहते थे, जिसकी व्यवस्था करने की थॉमस कुक ने हामी भर दी. बाद में कंपनी ने कहा कि यह इस पैकेज में शामिल नहीं है.

कोरडे ने कहा कि वह यात्रा के इस चरण के लिए अलग से भुगतान करने को तैयार थे. उन्होंने होटल और गाड़ी सहित विभिन्न कार्यक्रम के बारे में जानना चाहा. तब कंपनी ने कहा कि यह सब सात दिन पहले ही पता चल सकेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में कंपनी ने सूचित किया कि समूह यात्रा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हो सकता है और वीजा प्रसंस्करण के लिए समय नहीं होने की वजह से उनका परिवार यात्रा नहीं कर सकता.

कोरडे ने कहा कि थॉमस कुक ने पूरी अग्रिम राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया है और रद्दीकरण शुल्क काटने के बाद 1,62,374 रुपये वापस करने की बात कही. इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया. आयोग ने पिछले सप्ताह जारी अपने आदेश में कंपनी को 2,50,000 रुपये की अग्रिम राशि को नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाने और परिवार को हुई परेशानी के लिए अतिरिक्त एक लाख रुपये तथा विवाद लागत का भुगतान करने का आदेश दिया.

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