मुंबई : घोटाले में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के जमाकर्ता आपातकालीन चिकित्सकीय जरूरतों की स्थिति में एक लाख रुपये तय की निकासी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बंबई हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि विवाह, शिक्षा, जीवनयापन आदि जैसी दिक्कतों की स्थिति में निकासी की सीमा 50 हजार रुपये है.
हलफनामे में कहा गया कि बैंक और इसके जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये इस तरह की सीमा तय करना आवश्यक था. रिजर्व बैंक के वकील वेंकटेश धोंड ने न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई चागला की पीठ को बताया कि दिक्कतों से जूझ रहे जमाकर्ता केंद्रीय बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक से मिलकर एक लाख रुपये तक की निकासी की मांग कर सकते हैं.
केंद्रीय बैंक ने कोर्ट को बताया कि पीएमसी बैंक में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां पायी गयी हैं. पीठ इस मामले पर अगली सुनवाई चार दिसंबर को करेगी. वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर छह महीने के लिए नियामकीय रुकावटें लगा दी थी.