नयी दिल्ली : सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए ऑडिटर द्वारा हर साल 30 सितंबर तक एफडीआई नीति के अनुपालन को लेकर रिपोर्ट जमा करने अनिवार्य किया है. इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वे सभी नियमों का उपयुक्त तरीके से अनुपालन करें. सरकारी की ओर से अधिसूचना के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियों को पिछले वित्त वर्ष के लिए सितंबर अंत तक ऑडिटर रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी.
विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) की धारा 15 ई-कॉमर्स कंपनियों से संबद्ध है. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियों को हर साल 30 सितंबर तक ऑडिटर से पिछले वित्त वर्ष की रिपोर्ट हासिल करनी होगी. इसमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है.
सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय से ई-कॉमर्स क्षेत्र में एफडीआई नीति के अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. अखिल भारतीय व्यापारियों का महासंघ (कैट) समेत अन्य व्यापार संगठन इन कंपनियों द्वारा एफडीआई नियमों का उल्लंघन और बाजार खराब करने वाली कीमत का मुद्दा उठाते रहे हैं.
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