नयी दिल्लीः अगर आप डेडलाइन बीत जाने के बाद भी अपना इनकम टैक्स नहीं भर सकें हैं तो यह खबर आपके लिए है. अब डेडलाइन बीत जाने के बाद भी आप अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं.
अगर आप फाइनैंशल ईयर 2013-14 का रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप इसे मौजूदा फाइनैंशल ईयर के अंत तक भर सकते हैं. यह काम असेसमेंट ईयर 2014-15 की अंतिम तारीख यानी 31 मार्च 2015 तक किया जा सकता है. क्रेडिट कार्ड या मोबाइल फोन पेमेंट में देरी होने पर पेनल्टी लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. हालांकि पेनल्टी से आप तभी बचेंगे, जब आपने पूरा टैक्स चुका दिया हो.
जो लोग 31 मार्च 2015 की डेडलाइन भी मिस कर जाते हैं, उन्हें 31 मार्च 2016 तक रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा. इस खबर से देर से टैक्स भरने वालों को राहत मिली है. हालांकि इसे रिटर्न बिलेटेड माना जाएगा. डेडलाइन से पहले या बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रॉसेस में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन टैक्स फॉर्म में आपको यह बताना होगा कि वह बिलेटेड यानी देरी से भरा गया टैक्स रिटर्न है. सरकार इस कदम के जरिये ज्यादा से ज्यादा मौका टैक्स भरने वालों को देना चाहती है.
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