सेबी ने REIT और इनवेस्टमेंट ट्रस्ट नियमों को अंतिम रुप दिया

नयी दिल्‍ली: बाजार नियामक सेबी ने रीयल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्वआईटीएस) नियमों में उद्योग जगत के सुझावों को शामिल करने पर सहमति जताते हुये इन्हें अंतिम रुप दे दिया. सूत्रों ने बताया कि अंतिम आरईआईटी नियमों तथा इन्वआईटीएस नियमों पर सेबी का निदेशक मंडल रविवार को मंजूरी के लिए विचार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 5, 2014 8:53 PM

नयी दिल्‍ली: बाजार नियामक सेबी ने रीयल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्वआईटीएस) नियमों में उद्योग जगत के सुझावों को शामिल करने पर सहमति जताते हुये इन्हें अंतिम रुप दे दिया.

सूत्रों ने बताया कि अंतिम आरईआईटी नियमों तथा इन्वआईटीएस नियमों पर सेबी का निदेशक मंडल रविवार को मंजूरी के लिए विचार कर सकता है. उन्होंने बताया कि सेबी ने प्रस्तावित आरईआईटी नियमों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें कंपनियों की उनके न्यूनतम आस्ति आकार को घटाकर 500 करोड रुपये करना तथा विदेशी निवेशकों को बाद में आईपीओ की मंजूरी देना शामिल है.

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