नयी दिल्ली : ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ चीन के कुछ बैंकों की ओर से दायर 68 करोड़ डॉलर के दावे को खारिज कर दिया है. अंबानी के एक प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी. प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि इस मामले में सुनवाई सात नवंबर को हुई और अदालत का आदेश सोमवार को जारी किया गया.
बयान में कहा गया है कि ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने चीन के बैंक द्वारा अनिल अंबानी के खिलाफ ‘त्वरित न्यायिक निर्णय के लिए प्रस्तुत आवेदन’ को खारिज कर दिया है. इस याचिका में चीनी बैंकों ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड को दिये गये कर्ज के एवज में अनिल अंबानी से 68 करोड़ डॉलर की वसूली का दावा किया था.
प्रवक्ता ने कहा कि अदलात अबानी की ओर से प्रस्तुत की गयी इस दलील को स्वीकार किया कि चीनी बैंकों से रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के कॉरपोरेट कर्ज के लिए अंबानी की ओर से दी गयी कथित गारंटी पर त्वरित प्रक्रिया के जरिये फैसला नहीं किया जा सकता. बयान में कहा गया है कि अनिल अंबानी इस मामले में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और अदालती कार्रवाई में दावे का विरोध करेंगे.
वक्तव्य में कहा गया है कि अंबानी को पूरा विश्वास है कि मामले की सुनवाई के दौरान उसे ब्रिटेन के हाईकोर्ट में जरूरी सबूत पेश करने का पूरा मौका मिलेगा. वह यह बता पायेंगे कि चीनी बैंकों के दावे में कोई दम नहीं है.
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