PAN को आधार से लिंक नहीं कराने वाले घबराएं नहीं, CBDT ने आठवीं बार मार्च 2020 तक बढ़ायी अवधि

नयी दिल्ली : अगर आपने अपने आधार को पैन यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर से लिंक नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अब इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2019 नहीं रह गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इस तिथि को बढ़ाकर मार्च, 2020 कर दिया है. सीबीडीटी ने सोमवार को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 30, 2019 9:24 PM

नयी दिल्ली : अगर आपने अपने आधार को पैन यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर से लिंक नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अब इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2019 नहीं रह गयी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इस तिथि को बढ़ाकर मार्च, 2020 कर दिया है. सीबीडीटी ने सोमवार को अपने एक आदेश में आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया.

हालांकि, इसके पहले आयकर विभाग ने शुक्रवार को रिमाइंडर भेजकर 31 दिसंबर, 2019 तक आधार को पैन से लिंक करने का निर्देश दिया था. उसने अपने रिमाइंडर में इस बात का भी जिक्र किया था कि जो लोग पैन को आधार से 31 दिसंबर तक लिंक नहीं करवाते हैं, उनका पैन कार्ड जनवरी 2020 से अवैध और संचालन से बाहर हो जायेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पायेंगे.

दरअसल, सीबीडीटी ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया. इससे पहले यह तारीख मंगलवार (31 दिसंबर 2019) थी. सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उपधारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 की गयी है.

यह आठवीं बार है, जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.

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