नयी दिल्ली : मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 में किये गये उन संशोधनों की जानकारी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल को दी गयी, जिनसे राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करने में राज्य सरकारों की सहमति सुनिश्चित की जायेगी. यातायात कानूनों के उल्लंघन को लेकर कड़े प्रावधानों वाला नया मोटर वाहन अधिनियम देशभर में एक सितंबर 2019 से अमल में है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 में किये गये संशोधन के बारे में जानकारी दी गयी. ये संशोधन केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति तथा वस्तु और यात्रियों के परिवहन के लिए राष्ट्रीय, मल्टीमोडल(अनेक प्रकारण की परिवन प्रणालियों वाली) और अंतरराज्यीय परियोजनाएं बनाते समय राज्य सरकारों की सहमति सुनिश्चित करेंगे.
मंत्रिमंडल की 24 जून-2019 को हुई बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को दोबारा लोकसभा में पेश किये जाने की मंजूरी दी गयी थी. यह विधेयक 23 जुलाई, 2019 को लोकसभा किया गया था. इसे 31 जुलाई राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन कुछ संशोधनों के साथ इसे राज्य सभा की मंजूरी मिली. इन संशोधनों को जोड़कर इस विधेयक को दोबारा 5 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन इसे पारित कर दिया गया.
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