नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ चंदा कोचर तथा अन्य के खिलाफ धन के हेर-फेर मामले में जारी जांच में 78 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है. अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अधिनियम के तहत जिन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थाई आदेश जारी किया गया, उनमें कोचर का मुंबई आवास तथा उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियां शामिल हैं. कुर्क की गयी संपत्तियों का सम्मिलित मूल्य 78 करोड़ रुपये है.
ईडी ईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिये गये ऋण मामले में हुई कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर तथा अन्य के खिलाफ जांच कर रही है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.