14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पीएमसी बैंक घोटाला : HDIL की संपत्तियों को बेचेगी कोर्ट की तीन सदस्यीय कमेटी

मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में संलिप्त हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की संपत्तियों की बिक्री के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनायी है. एचडीआईएल से बैंक का धन तेजी से वसूल करने के लिए यह कदम उठाया गया है. न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े […]

मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में संलिप्त हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की संपत्तियों की बिक्री के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनायी है. एचडीआईएल से बैंक का धन तेजी से वसूल करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े की खंडपीठ ने तय किया है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस राधाकृष्णन इस समिति के प्रमुख होंगे. समिति के दो अन्य सदस्यों का चयन समिति के अध्यक्ष करेंगे. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल रखी है और तब तक इस मामले में प्रगति रिपोर्ट मांगी है.

अदालत ने ऑर्थर रोड जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि एचडीआईएल प्रवर्तकों राकेश वधावन और उनके पुत्र सारंग वधावन को उपनगर बांद्रा में उनके निवास पर स्थानांतरित किया जाये और दो जेल गार्ड उनकी निगरानी के लिए रखे जाएं. खंडपीठ ने कहा कि इससे समिति दोनों का सहयोग ले सकेगी.

अदालत ने कहा कि वधावन एचडीआईएल की ऋण के बदले बंधक रखी संपत्तियों के मूल्यांकन में समिति की मदद करेंगे. खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमें लाखों ऐसे जमाकर्ताओं की चिंता है, जिन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई पीएमसी बैंक खाते में रखी है. राकेश और सारंग वधावन बैंक में एचडीआईएल और अन्य कंपनियों के जरिये बड़े घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं.

अदालत ने कहा कि समिति पहले एचडीआईएल की बंधक संपत्तियों का मूल्यांकन करे और उन्हें बेचे. उसके बाद भी यदि कुछ कमी पड़ती है, तो वधावन के स्वामित्व वाली संपत्तियों को बेचा जाए. यहां तक कि उसके बाद भी कुछ कमी रहने पर एचडीआईएल की ऐसी संपत्तियों को बेचा जाए, जो बंधक नहीं हैं. खंडपीठ सरोश दमानिया द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी. याचिका में आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया तेज करने और पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को जल्द भुगतान करने की अपील की गयी है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें