AGR मामले में सुधारात्मक याचिका दायर कर सकती है वोडाफोन-आइडिया

नयी दिल्ली : भारी कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया समायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में सुधारात्मक याचिका दायर करने समेत अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है. कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में वोडाफोन-आइडिया, भारती एयरटेल और अन्य दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 16, 2020 10:32 PM

नयी दिल्ली : भारी कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया समायोजित सकल आय (एजीआर) मामले में सुधारात्मक याचिका दायर करने समेत अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है. कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में वोडाफोन-आइडिया, भारती एयरटेल और अन्य दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. इन कंपनियों ने शीर्ष अदालत से उसके एजीआर पर पहले दिये गये निर्णय के कुछ निर्देशों पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की थी.

अदालत ने एजीआर पर अपना फैसला देते हुए सरकार की परिभाषा को सही ठहराया था और दूरसंचार कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपये का पिछला बकाया चुकाने का निर्देश दिया था. शेयर बाजार को दी जानकारी में वोडाफोन आइडिया ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और अन्य दूरसंचार कंपनियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. कंपनी सुधारात्मक याचिका समेत अन्य विकल्पों की भी तलाश कर रही है. वोडाफोन-आइडिया पर करीब 1.17 लाख करोड़ रुपये का भारी कर्ज बकाया है. इससे पहले कंपनी भारी वित्तीय दबाव के चलते कॉल और इंटरनेट दरों में इजाफा भी कर चुकी है.

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