चेक बाउंस हुआ,तो पड़ेगा महंगा,जिस ब्रांच में जमा होगा चेक,वहीं चलेगा केस!

नयी दिल्ली : अब बैंक से चेक बाउंस हुआ, तो उस रकम की वसूली ज्यादा जटिल होगी. सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में संशोधन करते हुए इसके ग्राउंड रूल में परिवर्तन किया है. इसके तहत अकाउंट में कम बैंलेंस होने की वजह से बाउंस होने पर चैक होल्डर को अब उसी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 10, 2014 7:13 AM

नयी दिल्ली : अब बैंक से चेक बाउंस हुआ, तो उस रकम की वसूली ज्यादा जटिल होगी. सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में संशोधन करते हुए इसके ग्राउंड रूल में परिवर्तन किया है. इसके तहत अकाउंट में कम बैंलेंस होने की वजह से बाउंस होने पर चैक होल्डर को अब उसी जगह मुकदमा लड़ना होगा, जहां बैंक की ब्रांच स्थित है, जहां चेक लगाया गया है.

न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति विक्र मजीत सेन व न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. इससे पहले चेक बाउंस होने की स्थिति में चेक होल्डर के व्यवसाय क्षेत्र से केस लड़ा जा सकता था. नये नियम लंबित पड़े लाखों मुकदमों पर भी लागू होगा. यानी कि अब यह सारे केस स्थानांतरित किये जायेंगे.

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