सरकार ने FMC को सशक्त बनाने के नियमों का मसौदा जारी किया

नयी दिल्‍ली: सरकार ने आज जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) को और ताकतवर बनाने के नियमों का मसौदा जारी किया ताकि जिंस वायदा बाजार के मध्यस्थों का प्रभावी तरीके से नियमन किया जा सके. एफएमसी, पूंजी बाजार नियामक सेबी की तरह स्वायत्त संस्था नहीं है. सरकार विशेष तौर पर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 20, 2014 3:38 PM

नयी दिल्‍ली: सरकार ने आज जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) को और ताकतवर बनाने के नियमों का मसौदा जारी किया ताकि जिंस वायदा बाजार के मध्यस्थों का प्रभावी तरीके से नियमन किया जा सके. एफएमसी, पूंजी बाजार नियामक सेबी की तरह स्वायत्त संस्था नहीं है. सरकार विशेष तौर पर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) में 5,600 करोड रुपये के भुगतान घोटाले के बाद एफएमसी को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया ‘एफएमसी को सशक्त बनाने के नियामकीय ढांचे को मजबूत करने की जरुरत महसूस की गई ताकि जिंस वायदा बाजारों के मध्यस्थों का प्रभावी नियमन किया जा सके. ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ने नियामकीय रुपरेखा को मजबूत बनाने का फैसला किया है.’ दिशानिर्देश में वित्त मंत्रालय ने एफएमसी को मजबूत करने का प्रस्ताव किया है जिसके पास नियमों का उल्लंघन करने वाले मध्यस्थ का पंजीकरण रद्द करने, स्थगित करने और कारोबार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा. इन नियमों के मसौदे पर जनता से 21 दिन के भीतर टिप्पणी मांगी गई है. एफएमसी के पास मध्यस्था के खातों एवं बही-खातों की जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा. मंत्रालय ने एफएमसी के साथ मध्यस्थों के अनिवार्य पंजीकरण और इसके लिए प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव किया है.

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