एचडीएफसी को 50 हजार रुपये चुकाने के आदेश

नयी दिल्ली : उपभोक्ता मंच ने एचडीएफसी बैंक को आदेश दिया है कि वह अपने एक खाताधारी को 50 हजार रुपये का मुआवजा दे। बैंक ने उस कार्ड के उपयोग के लिए इस व्यक्ति के खाते से ‘‘गैर कानूनी’’ ढंग से धन काट लिया जो उसे सौंपा ही नहीं गया था. दक्षिण पश्चिम जिला उपभोक्ता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:47 PM

नयी दिल्ली : उपभोक्ता मंच ने एचडीएफसी बैंक को आदेश दिया है कि वह अपने एक खाताधारी को 50 हजार रुपये का मुआवजा दे। बैंक ने उस कार्ड के उपयोग के लिए इस व्यक्ति के खाते से ‘‘गैर कानूनी’’ ढंग से धन काट लिया जो उसे सौंपा ही नहीं गया था.

दक्षिण पश्चिम जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच ने ध्यान दिलाया कि हालांकि बैंक ने एक माह के बाद काटे गये धन को वापस लौटा दिया लेकिन इस अवधि के दौरान शिकायतकर्ता अपना धन उपायोग करने से वंचित रहा. मंच ने यह भी महसूस किया कि चूंकि बैंक सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं, एचडीएफसी का यह कृत्य ‘‘बेहद आपत्तिजनक, गैरकानूनी और भर्त्सनायोग्य है.’’ शिकायतकर्ता इसके लिए उपयुक्त मुआवजा पाने के हकदार हैं.

इसके आदेश में कहा गया, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि क्रेडिट कार्ड किसी गलत पते पर जारी और सौंपा गया. विरोधी पक्ष :एचडीएफसी: के पक्ष की ओर से गलती हुई प्रतीत होती है. शिकायतकर्ता को कोई नोटिस दिये बिना राशि वसूल कर ली गयी जो अनुचित है.’’

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