नयी दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने रिलायंस की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज केंद्र तथा ओएनजीसी से जवाब मांगा. याचिका में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के उस आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है जिसमें रिलायंस पर ओएनजीसी के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस ब्लाक से 30,000 करोड़ रुपये मूल्य की गैस का दोहन का आरोप लगाया.
रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की याचिका यह कहते हुए खारिज करने का अनुरोध किया है कि सार्वजनिक उपक्रम की अर्जी पर अमेरिका के डे गोलयेर तथा मैक नागटोन को एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी के रुप में नियुक्त किया गया है.
न्यायाधीश मनमोहन ने नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिये 21 जनवरी 2015 की तारीख मुकर्रर की. रिलायंस ने ओएनजीसी की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि मामला दो पक्षों के बीच अनुबंधात्मक विवाद से जुडा है और एक मात्र मामला स्वतंत्र थर्ड पार्टी की नियुक्ति का था जिसे सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निपटा लिया गया है.
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