2000 Note Guidelines: बिना पर्ची भरे बदल सकते हैं 2000 रुपये के नोट, जानें SBI की नई गाइडलाइन
नोट बदलने को लेकर एसबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत बिना पर्ची भरे भी नोट की बदली की जा सकती है. बता दें, 2000 रुपये के नोट का चलन आरबीआई ने बंद कर दिया है. हालांकि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक नोट बदलने की प्रक्रिया जारी रहेगी, इस अवधि तक बाजार में इसकी चलन बरकरार रहेगा.
देश में 2000 रुपये के नोट का चलन बंद करने के रिजर्व बैंक के फैसले को लेकर देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने बड़ा ऐलान किया है. एसबीआई ने कहा है कि बिना पर्ची भरे कोई भी एक दिन में 20 हजार मूल्य तक के 2000 के नोट बदल सकता है. इसके लिए किसी तरह की मांग पर्ची को भरने की जरूरत नहीं होगी. बता दें, आरबीआई ने 2 हजार रुपये के नोट का चलन बंद करने का फैसला लिया है. लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं. लेकिन एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदला जा सकता है.
SBI clarifies that the facility of exchange of Rs 2000 denomination bank notes upto a limit of Rs 20,000 at a time will be allowed without obtaining any requisition slip pic.twitter.com/TP6t2n9oeJ
— ANI (@ANI) May 21, 2023
जिनके बैंक में अकाउंट नहीं हैं वो भी बदल सकते हैं नोट: 2000 रुपये के नोट का चलन आरबीआई ने बंद कर दिया है. हालांकि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक नोट बदलने की प्रक्रिया जारी रहेगी, इस अवधि तक बाजार में इसकी चलन बरकरार रहेगा. सबसे बड़ी बात की वैसे लोग भी नोट बदल सकते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है. लेकिन बैंकों में कोई भी सिर्फ 10 नोट ही बदल सकते हैं. यानी एक बार में 20 हजार से ज्यादा मूल्य के 2000 रुपये के नोट नहीं बदले जा सकेंगे.
करीब चार महीनों तक जारी रहेगा चलन: आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी गई है. लोग 23 मई से किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं. यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक बैंकों में नोट जमा किया जा सकता है. कोई भी शख्स एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट ही बदल सकता है यानी 20 हजार रुपये तक. 2000 रुपये के नोट का अभी चलन बंद नहीं हुआ है. बाजार में दो हजार रुपये के नोट से खरीद-बिक्री की जा सकती है.
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