नयी दिल्ली : लोकसभा में आज कंपनी संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया. कारोबार करने के मार्ग को सुगम बनाने के लिए सरकार ने आज लोकसभा में कंपनी कानून को संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया, जिसमें अवैध रुप से धन जमा करने की गतिविधियों एवं ऐसे कार्यो के लिए सख्त दंड का प्रावधान है.
लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश कंपनी संशोधन विधेयक 2014 में पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की ओर से पारित नये कंपनी कानून के विभिन्न प्रावधानों में 14 बदलाव करने का प्रस्ताव किया गया है. विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है, सरकार द्वारा औद्योगिक चैम्बरों , संस्थाओं, विधि विशेषज्ञों और मंत्रालयों एवं विभागों समेत विभिन्न पक्षों से प्राप्त ज्ञापनों में कारोबार करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को अभिव्यक्त किया गया है. इस बारे में उठाये गए मुद्दों और सुझावों का केवल संशोधन के जरिये ही समाधान निकाला जा सकता है. विधेयक में अवैध तरीके से धन जमा करने की गतिविधि, फर्जी योजनाओं के जरिये लोगों को ठगने जैसी गतिविधियों के संदर्भ में दंड का प्रावधान किया गया है.
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