पुराने खातों पर भी मिलेगा जन-धन योजना का लाभ, रुपे कार्ड से मिलेगा दुर्घटना बीमा

नयी दिल्ली : सरकार ने आज स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पहले से बैंक खाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभ उठाने के लिये नया खाता खोलने की जरुरत नहीं है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, जिस व्यक्ति का पहले से किसी बैंक में खाता है, उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2014 8:25 AM

नयी दिल्ली : सरकार ने आज स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पहले से बैंक खाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभ उठाने के लिये नया खाता खोलने की जरुरत नहीं है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, जिस व्यक्ति का पहले से किसी बैंक में खाता है, उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत अलग खाता खोलने की कोई जरुरत नहीं है.

ऐसे व्यक्ति के लिये उनके मौजूदा खाते पर रुपे कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे दुर्घटना बीमा का लाभ ले सके. इसमें कहा गया है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा मौजूदा खाते पर दी जा सकती है. बयान के अनुसार 18 से 70 साल के बीच के सभी रुपे कार्ड धारकों को एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा.

उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिये कार्ड प्राप्त करने के बाद 45 दिनों में एक बार अपने रुपे कार्ड का उपयोग करना होगा. दुर्घटना बीमा दावे के बारे में सूचना दुर्घटना के 30 दिन के भीतर दी जानी चाहिए. जीवन बीमा कवरेज के लिये प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को एक कार्ड पर 30,000 रुपये का कवर मिलेगा, चाहे उसके कितने भी खाते क्यों न हों.

मंत्रालय ने कहा, 30,000 रुपया बीमाधारक द्वारा नामित व्यक्ति को मिलेगा जिसे संबंधित बैंक की नोडल शाखा को जरुरी दस्तावेज जमा करने होंगे.

बयान में कहा गया है कि नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त और उनके परिवार, आयकर रिटर्न आय स्रोत पर कर कटौती वाले व्यक्ति तथा आम आदमी बीमा योजना के दायरे में आने वाले लोग पीएमजेडीवाई के तहत जीवन बीमा प्राप्त नहीं कर सकेंगे. बैंकों ने पीएमजेडीवाई के तहत 8.76 करोड खाते खोले हैं और अबतक योजना के तहत 5.78 करोड रुपे डेबिट कार्ड जारी किये गये हैं.

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