कोल आवंटन पर अध्‍यादेश को कैबिनेट की मंजूरी

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला अध्यादेश को फिर से जारी करने की आज मंजूरी दे दी. इसमें कोयला ब्लाकों को निजी कंपनियों के खुद के इस्तेमाल के लिए ई-नीलाम करने और राज्य तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे आवंटित करने के प्रावधान हैं. यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूत्रों ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 24, 2014 4:10 PM

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला अध्यादेश को फिर से जारी करने की आज मंजूरी दे दी. इसमें कोयला ब्लाकों को निजी कंपनियों के खुद के इस्तेमाल के लिए ई-नीलाम करने और राज्य तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे आवंटित करने के प्रावधान हैं.

यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूत्रों ने बताया ‘मंत्रिमंडल ने कोयला अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.’ सरकार को यह अध्यादेश फिर से जारी करने की जरुरत पड़ी है क्योंकि राज्यसभा में कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी.
कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक में उन 204 कोयला खानों की ताजा नीलामी का प्रावधान है. जिनका आवंटन सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया. लोकसभा ने इसे 12 दिसंबर को पारित कर दिया था. मंत्रिमंडल ने इससे पहले 20 अक्तूबर को इससे पहले वाला अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की थी ताकि कोयला ब्लाकों की ई-नीलामी की व्यवस्था की जा सके.
यह पहल उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में विभिन्न कंपनियों को आवंटित 204 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द किए जाने के बाद की गई है. अध्यादेश को फिर से जारी करने से कोयला मंत्रालय के लिए पहले चरण में 101 खानों के आवंटन का रास्ता साफ होगा जिनमें से 65 खानों की नीलामी होगी.
इसके अलावा 36 ब्‍लॉक सीधे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिए जाएंगे. सरकार ने पहले चरण में नीलामी या आवंटित की जाने वाली कोयला खानों की संख्या 92 से बढाकर 101 कर दी है. पहले चरण में जिन 101 खानों का आवंटन या नीलामी की जानी है उनमें 63 को बिजली तथा शेष को इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों को दिया जाना है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version