रिजर्व बैंक ने चेताया, बैंक केवाईसी नियमों का पालन करें

मुंबई : बैंकों द्वारा मनी लांड्रिंग रोधक नियमों के उल्लंघन से चिंतित रिजर्व बैंक ने आज उन्हें आगाह किया वे उनके पास सीधे आने वाले ग्राहकों को 50,000 रुपये या अधिक के बीमा, म्यूचुअल फंड, सोने या अन्य उत्पाद बेचते समय दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें. रिजर्व बैंक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 13, 2013 1:31 PM

मुंबई : बैंकों द्वारा मनी लांड्रिंग रोधक नियमों के उल्लंघन से चिंतित रिजर्व बैंक ने आज उन्हें आगाह किया वे उनके पास सीधे आने वाले ग्राहकों को 50,000 रुपये या अधिक के बीमा, म्यूचुअल फंड, सोने या अन्य उत्पाद बेचते समय दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि बैं कों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा मनी लांड्रिंग रोधी निय मों का उल्लंघन न हो. इस तरह के उल्लंघन को केंद्रीय बैंक काफी गंभीरता से लेगा और उन पर जुर्माना लगायेगा.

ऑनलाइन पोर्टल कोबरापोस्ट ने बैंकों द्वारा केवाईसी और मनी लांड्रिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का खुलासा किया था जिसके मद्देनजर रिजर्व बैंक ने यह चेतावनी जारी की है.

दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को तीसरे पक्ष के उत्पाद मसलन बीमा, म्यूचुअल फंड और सोने के सिक्कों की खरीद के लिए उनके पास आने वाले ग्राहकों की पहचान और पते की पूरी पुष्टि करने के बाद ही बिक्री करनी है. 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के मामले में पैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है.

इस बीच, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्रीय बैंक कुछ बैंकों के अनुपालन की दिशा से हटने को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन बैंकों के पास इन गलति यों को सुधारने की उचित प्रणाली होनी चाहिए.

चक्रवर्ती ने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित नहीं हैं कि कुछ मामलों में केवाईसी निय मों का पालन नहीं हुआ. लेकिन आपके पास ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि कुछ गलती हुई है और उसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए.

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