21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

निष्पक्ष और सख्त रहें कर-अधिकारी : वित्त मंत्री

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरूण जेटली ने भारतीय राजस्व सेवा के नए अधिकारियों को कर संग्रह के मामले में ‘‘सख्त और निष्पक्ष’’ रहने को कहा है. वित्त मंत्री ने आज कहा, कर अधिकारियों का काम किसी तरह की रियायत या छूट देना नहीं होता. जेटली ने कहा ‘‘ कर संग्रह के मामले में आपको […]

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरूण जेटली ने भारतीय राजस्व सेवा के नए अधिकारियों को कर संग्रह के मामले में ‘‘सख्त और निष्पक्ष’’ रहने को कहा है. वित्त मंत्री ने आज कहा, कर अधिकारियों का काम किसी तरह की रियायत या छूट देना नहीं होता.

जेटली ने कहा ‘‘ कर संग्रह के मामले में आपको सख्ती और निष्पक्षता से चलाना चाहिए. कर अधिकारी का काम मिला-जुला है. उसे सख्त भी होना है और निष्पक्ष भी. उसे कोई राहत या रियायत देने का अधिकार नहीं है.’’ भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के 66वें बैच के प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए यहां एक पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जेटली ने कहा कि कहांकर बनता है और कहां नहीं, अधिकारियों को इस बारे में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.
जेटली ने कहा ‘‘ यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि कर कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन हो. जहां कर बनता हो उसे लगाया जाए और जहां नहीं बनता वहां नहीं लगाया जाए. इस मामले में आपको संतुलन बिठाना है.’’वित्त मंत्री ने कहा, सरकार में काम करना आसान नहीं है और उन्होंने राजस्व सेवा के नए अधिकारियों को सलाह दी कि वे ऐसा करें जो नैतिक की कसौटी पर खरा हो.
सरकार एक अप्रैल 2016 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. वित्त मंत्री ने युवा अधिकारियों से कहा कि वे नई कर प्रणाली के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार रहें.जेटली ने कहा ‘‘जब तक आप प्रशिक्षण पूरा करेंगे कराधान और इसके संग्रह का तरीका बदल चुका होगा. इसलिए आपको बदली हुई कर प्रणाली के साथ समायोजन करना होगा.’’ उन्होंने कहा ‘‘आपके पास सूचना प्रौद्योगिकी का भी सहारा है . चाहे सीमा शुल्क को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर. इन सबका संग्रह सम्मिलित तौर पर करना होगा.’’

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें