मोबाइल आधारित निगरानी प्रणाली के लिये आयात नियमों में ढील

नयी दिल्ली: सरकार ने वाहनों के लिये मोबइल आधारित निगरानी प्रणाली के आयात को लेकर नियमों को गुरुवार को आसान बना दिया. उबेर कैब चालक द्वारा एक महिला कर्मी के साथ बलात्कार के बाद सार्वजनिक परिवहनों में निगरानी व्यवस्था दुरुस्त किये जाने की मांग के बीच यह कदम उठाया गया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 2, 2015 6:05 AM

नयी दिल्ली: सरकार ने वाहनों के लिये मोबइल आधारित निगरानी प्रणाली के आयात को लेकर नियमों को गुरुवार को आसान बना दिया. उबेर कैब चालक द्वारा एक महिला कर्मी के साथ बलात्कार के बाद सार्वजनिक परिवहनों में निगरानी व्यवस्था दुरुस्त किये जाने की मांग के बीच यह कदम उठाया गया है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना के अनुसार, ‘‘वैध अंतरराष्ट्रीय मोबाइल स्टेशन इक्वीपमेंट आइडेंटिटी (आईएमआईआई) इलेक्ट्रानिक सीरियल नंबर (ईएसएन) मोबाइल इक्विपमेंट आइडेन्टिफायर (एमईआईडी) संख्या से युक्त जीएसएम सीडीएम आधारित वाहन निगरानी प्रणाली के आयात के लिये लाइसेंस की जरुरत नहीं है.’’ इलेक्ट्रानिक उपकरणों के लिये सिम कार्ड को समर्थन करने वाला आईएमईआई, ईएसएन तथा एमईआईडी विशिष्ट संख्या होती है.

हाल ही में उबेर कैब के एक टैक्सी चालक ने एक महिला कर्मचारी के साथ कथित बलात्कार के बाद एप आधारित कैब सेवाओं को लेकर सवाल उठे हैं और सार्वजनिक परिवहनों में निगरानी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग ने जोर पकडा.

सरकार दिल्ली में सभी आटो रिक्शा एवं टैक्सी में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली लगाना चाहती है लेकिन ऐसे उपकरणों की उंची आयात लागत के कारण इस कदम का विरोध किया जा रहा है. इस बीच, एक अलग अधिसूचना में डीजीएफटी ने कीटनाशक कानून, 1968 के अनुरुप कीटनाशक आयात नीति को अधिसूचित कर दिया है.

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