3जी विवाद पर सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को अलग किया

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने जज वीके जैन ने दूरसंचार कंपनियों की अलग.अलग याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि इन मामलों को दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए क्योंकि वह उस खंडपीठ का हिस्सा रह चुके हैं जिसने इससे पूर्व में इसी मुद्दे पर एक याचिका की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2013 12:39 AM

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने जज वीके जैन ने दूरसंचार कंपनियों की अलग.अलग याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि इन मामलों को दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए क्योंकि वह उस खंडपीठ का हिस्सा रह चुके हैं जिसने इससे पूर्व में इसी मुद्दे पर एक याचिका की सुनवाई कर फैसला सुनाया था.

भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेलुलर ने दूरसंचार विभाग के उन आदेशों के खिलाफ याचिकाएं दायर कर रखी हैं जिनमें इन कंपनियों को सर्किलों के बीच 3जी रोमिंग सेवाएं बंद करने को कहा है.

विभाग ने भारती एयरटेल पर 350 करोड़ रूपये, वोडाफोन पर 550 करोड़ रूपये और आइडिया सेल्यूलर पर 300 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया हुआ है जिसे इन कंपनियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

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