अमेरिका ने की अपने एलएनजी निर्यात कानून में संशोधन की पहल, भारत को भी मिलेगा लाभ

वाशिंगटन : अमेरिका के ओबामा प्रशासन ने संसद की उस पहल का समर्थन किया है जिसमें मौजूदा कानून में संशोधन कर गैर-मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के निर्यात को मंजूरी देने या खारिज करने के लिए 45 दिन की समय सीमा रखी जाएगी. यदि ऐसा होता है तो इससे अमेरिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 31, 2015 3:43 PM
वाशिंगटन : अमेरिका के ओबामा प्रशासन ने संसद की उस पहल का समर्थन किया है जिसमें मौजूदा कानून में संशोधन कर गैर-मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के निर्यात को मंजूरी देने या खारिज करने के लिए 45 दिन की समय सीमा रखी जाएगी.
यदि ऐसा होता है तो इससे अमेरिका से प्राकृतिक गैस आयात की भारत की कोशिशों को फायदा मिलेगा. मौजूदा कानून के तहत अमेरिकी कंपनियों को उन देशों को प्राकृतिक गैस का निर्यात करने के लिए, जिनके साथ अमेरिका ने मुक्त व्यापार समझौते नहीं किए हैं, मामला दर मामला आधार पर मंजूरी लेनी होती है और ऐसी मंजूरियां लेने में महीनों और कभी-कभी वर्षों लग जाते हैं.
अमेरिका के सहायक ऊर्जा मंत्री (जीवाश्म ऊर्जा) क्रिस्टोफर स्मिथ ने इस सप्ताह संसद में सुनवाई के दौरान बताया, यदि यह कानून बनता है तो हम नियमन का अनुपालन कर सकते हैं. कानून में भारत जैसे गैर एफटीए वाले देशों को प्राकृतिक गैस निर्यात के लिए लाइसेंस मंजूरी हेतु 45 दिन की समय सीमा रखी गई है.

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